नैनीताल , जनवरी 21 -- कथित नकल माफिया के नाम से चर्चित हाकम सिंह को बुधवार को उत्तराखंड उच्च न्यायालय से राहत मिल गई है। न्यायालय ने आरोपी को जमानत दे दी है।

इससे पहले उसके सहयोगी पंकज गौड़ को विगत 14 जनवरी को जमानत मिल गई थी।

आरोपी के जमानत प्रार्थना पत्र पर बुधवार को अवकाशकालीन पीठ न्यायमूर्ति आलोक महरा की अदालत में सुनवाई हुई। वरिष्ठ अधिवक्ता अवतार सिंह रावत ने आरोपी की पैरवी करते हुए कहा कि हाकम सिंह खिलाफ साक्ष्य मौजूद नहीं हैं और न ही कोई बरामदगी हुई है। उसे संशय के आधार पर गिरफ्तार किया गया है।

यह भी कहा गया कि इसी मामले में एक अन्य आरोपी पंकज गौड़ की जमानत पहले ही हो चुकी है। दूसरी ओर सरकार की ओर से जमानत का विरोध करते हुए कहा गया कि हाकम सिंह का रिकार्ड खराब है। वह पूर्व में भी गिरफ्तार हो चुका है। हालांकि अदालत ने कहा कि सरकार अभी तक आरोपी के खिलाफ ठोस साक्ष्य पेश करने में असमर्थ रही है। अंत में अदालत ने आरोपी की भी जमानत मंजूर कर दी।

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