श्रीनगर , जून 20 -- जम्मू-कश्मीर पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) कश्मीर ने शनिवार को सोपोर की एक अदालत में उत्तर प्रदेश के एक आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। आरोपी पर विदेशी टेलीकॉम परियोजना दिलाने के बहाने शिकायतकर्ता से धोखाधड़ी करने का आरोप है।

ईओडब्ल्यू के अनुसार, यह अरोपपत्र वर्ष 2023 में दर्ज की गयी प्राथमिकी के आधार पर दाखिल किया गया है। यह मामला उत्तर प्रदेश में कानपुर के लाल बंगला स्थित काली माता मंदिर के निवासी हरकीत सिंह के खिलाफ दर्ज है।

लिखित शिकायत में आरोप लगाया गया था कि आरोपी ने अमेरिका की एक टेलीकॉम कंपनी से जुड़े 'एटीएंडटी इनबाउंड सेल्स कॉल प्रोजेक्ट' दिलाने का वादा कर शिकायतकर्ता को पैसे देने के लिए राजी किया था।

आर्थिक अपराध शाखा ने आरोपों की जांच की और मामले से जुड़े सबूत जुटाए। उन्होंने पाया कि आरोपी ने शिकायतकर्ता को धोखा दिया और परियोजना के संबंध में झूठे आश्वासन देकर धोखाधड़ी से पैसे ऐंठे थे।

न्यायिक निर्णय के लिए इस आरोप पत्र को सोपोर के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) की अदालत में दाखिल की गयी है।

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