पटना , मार्च 25 -- बिहार के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण मंत्री लखेन्द्र पासवान ने बुधवार को कहा कि धर्मांतरण से संबंधित आरक्षण पर सर्वोच्च न्यायालय का फैसला स्वागत योग्य है।

श्री पासवान ने कहा कि शीर्ष कोर्ट ने कहा है कि ईसाई या मुस्लिम धर्म अपनाने पर व्यक्ति का अनुसूचित जाति का दर्जा खत्म हो जाता है। उन्होंने कहा कि इस फैसले से ऐसे लोगों पर अंकुश लगेगा जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति (एसटी) और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) समुदाय के लोग जो इस्लाम या ईसाई धर्म में परिवर्तित होने के बाद भी आरक्षण का लाभ उठाते रहते हैं।

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