आगरा, सितंबर 26 -- उत्तर प्रदेश में आगरा की एक अदालत ने धर्मांतरण मामले में आरोपी पांच लोगों की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। आरोपी जय कुमार मोटवानी, नीतू मोटवानी, कमल कुंडलानी, अनूप कुमार, और मीनू की जमानत याचिका को जिला एवं सत्र न्यायालय ने खारिज कर दिया। सत्र न्यायाधीश संजय कुमार मलिक 25 सितंबर को सुनवाई की थी और फैसले को सुरक्षित रख लिया था। 26 सितंबर शुक्रवार को फैसला सुना कर सभी आरोपियों की जमानत खारिज कर दी। वकीलों के पैनल ने जमानत का जबरदस्त विरोध किया था। हालांकि मुख्य आरोपी राज कुमार लालवानी ने अभी अपनी जमानत अर्जी नहीं लगाई है। थाना शाहगंज इलाके के केदार नगर इलाके में हिंदू से ईसाई धर्म परिवर्तन का रैकेट का खुलासा हुआ था।

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