अलवर , अक्टूबर 14 -- राजस्थान में अलवर जिले के बड़ौदामेव थाना क्षेत्र में नैनापुर गांव में प्रार्थना सभाओंमें धर्मांतरण कराने के आरोप में गिरफ्तार किये गये पांच आरोपियों की जमानत याचिका अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय ने मंगलवार को खारिज कर दी।
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश गोपाल सैनी ने जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा कि मामला संवेदनशील और अपराध गंभीर किस्म का है। इसलिए जमानत नहीं दी जा सकती।
पुलिस ने धमांतरण के मामले में आरोपी केशव बेन्दाडा, महेश चंद, रामनारायण, रोहित और प्रशांत को गिरफ्तार किया था।
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