चेन्नई , जुलाई 23 -- तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय के खिलाफ कथित तौर पर आपत्तिजनक और धमकी भरी टिप्पणियां करने के मामले में गिरफ्तार मुनेत्र कषगम (द्रमुक) विधायक जी. वी. मार्कंडेयन ने निचली अदालत में अपनी जमानत याचिका खारिज होने के बाद गुरुवार को मद्रास उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।
एक सार्वजनिक बैठक के दौरान की गई टिप्पणियों को लेकर विपक्षी द्रमुक विधायक को गिरफ्तार किया था। बाद में उनको 3 अगस्त तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। इस मामले में जमानत अर्जी का विरोध करते हुए बचाव पक्ष के वकील ने तर्क दिया कि गिरफ्तारी के बाद श्री मार्कंडेयन से पहले ही विस्तृत पूछताछ की जा चुकी है इसलिए, आगे कोई पुलिस हिरासत नहीं दी जानी चाहिए।
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