चेन्नई , जुलाई 27 -- अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (अन्नाद्रमुक) के पूर्व मंत्री एवं वर्तमान में द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (द्रमुक) के विधायक आर. वैथिलिंगम के खिलाफ अदालत ने 28 करोड़ रुपये के रिश्वत मामले की जांच के आदेश दिए हैं।

गौरतलब है कि एक गैर सरकारी संगठन 'अराप्पोर इयक्कम' की द्रमुक के मौजूदा विधायक के खिलाफ याचिका पर सुनवाई हुई, जिसमें सतर्कता एवं भ्रष्टाचार-विरोधी निदेशालय (डीवीएसी) के मामले को बंद करने के फैसले को चुनौती दी गयी थी। प्रधान सत्र अदालत (पीएसजे) न्यायाधीश एस. कार्तिकेयन ने भ्रष्टाचार-रोधी एजेंसी की इस बात को स्वीकार किया कि मामले में और जांच की जरूरत है। उन्होंने एजेंसी को तीन महीने में जांच पूरी करके रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया।

न्यायाधीश ने 'अराप्पोर इयक्कम' और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा उठाई गई आपत्तियों के बाद डीवीएसी की उस अपील को भी स्वीकार कर लिया, जिसमें उसने अपनी पहले की क्लोजर रिपोर्ट वापस लेने और जांच फिर से शुरू करने की बात कही थी।

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