पटना , जुलाई 31 -- बिहार की राजधानी पटना की एक सत्र अदालत ने दो बालकों के अपहरण और हत्या के जुर्म में शुक्रवार को एक व्यक्ति को सश्रम आजीवन कारावास की सजा के साथ एक लाख दस हजार रूपये का जुर्माना भी किया।
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश संख्या 31 की अदालत ने मामले में सुनवाई के बाद पटना जिले के धनरूआ थाना क्षेत्र स्थित बलवा गांव निवासी गणेश कुमार को भारतीय दंड विधान की धारा 364, 302 और 201 में अपहरण, हत्या और साक्ष्य छुपाने का दोषी करार देने के बाद यह सजा सुनाई है। जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर दोषी को छ: माह के कारावास की सजा अलग से भुगतनी होगी।
मामले के विशेष लोक अभियोजक त्रिलोकी प्रसाद यादव ने बताया कि दोषी ने 06 मार्च 2024 को अखिलेश कुमार के तीन वर्षीय पुत्र ऋषभ एवं अरुण प्रसाद के 12 वर्षीय पुत्र कुणाल का पहले अपहरण किया और फिर उन दोनों की बर्बरतापूर्वक हत्या कर लाशों को साक्ष्य मिटाने की नियत से छुपा दिया था। इस घटना का कारण यह बताया गया था कि दोषी मृतक के पिता का किरायदार था एवं मकान खाली कर उसे हटा दिया गया था, जिसके बाद बदले की नीयत से उसने बालकों का अपहरण कर उनकी हत्या कर दी।
अभियोजन ने इस मामले में आरोप साबित करने के लिए आठ गवाहों बयान अदालत में कलमबंद करवाया था।
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