बारां , मई 19 -- राजस्थान में बारां के पीठासीन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय बारां के अधिकारी भंवरलाल जनागल ने राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 की धारा तीन के तहत कार्रवाई करते हुए दो आदतन अपराधियों को 15 दिनों के लिए जिला बदर करने के आदेश जारी किए हैं।

दोनों मामलों में राज्य सरकार की ओर से अभियोजन अधिकारी हरिओम मीणा ने पैरवी की।

पुलिस सूत्रों ने बताया कि छबड़ा थाना क्षेत्र में जफर मोहम्मद और सदर थाना क्षेत्र के रामस्वरूप नायक को जिला बदर किया गया है।

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