कोलकाता , अप्रैल 23 -- कलकत्ता उच्च न्यायालय की न्यायाधीश कृष्णा राव ने चुनाव आयोग की शक्तियों को लेकर सवाल उठाया है।

न्यायाधीश राव ने आयोग द्वारा दोपहिया वाहनों पर लगाए गये प्रतिबंधों के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सवाल किया कि क्या इस संस्था के पास ऐसे प्रतिबंध लगाने की शक्तियां हैं। उन्होंने कहा कि आयोग द्वारा दोपहिया वाहनों के इस्तेमाल पर लगाए गए प्रतिबंधों ने आम लोगों के अधिकारों को सीमित कर दिया है, जो दोपहिया वाहनों का इस्तेमाल करते हैं।

उन्होंने कहा, "आपने किसी और राज्य में ऐसा आदेश कब पारित किया है? मुझे बताइए। चुनावों के दौरान दोपहिया वाहनों के इस्तेमाल को रोकने के पीछे क्या तर्क है?" उन्होंने सवाल उठाया कि क्या आयोग के पास ऐसा "प्रतिबंधात्मक आदेश" जारी करने की शक्ति है।

गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल चुनावों से पहले और चुनावों के दिनों में दोपहिया वाहनों के इस्तेमाल पर आयोग द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों को चुनौती देने वाली एक याचिका बुधवार को कलकत्ता उच्च न्यायालय में दायर की गयी थी। यह याचिका न्यायाधीश कृष्णा राव की अदालत में दायर की गयी थी। याचिकाकर्ता, वकील रत्नाकर दास ने आयोग के उस निर्देश को चुनौती देते हुए यह याचिका दायर की है, जिसमें दोपहिया वाहनों के इस्तेमाल पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया था।

दोपहिया वाहन दफ़्तर जाने वालों के एक वर्ग के बीच परिवहन के सबसे पसंदीदा साधनों में से एक हैं। ये ऐप-आधारित गिग इकॉनमी की रीढ़ हैं, जिसमें खाना, डिलीवरी और बाइक टैक्सी शामिल हैं। साथ ही इनका इस्तेमाल पूरे राज्य में निजी पहुंचाने के लिए भी किया जाता है।

आयोग ने चुनाव से पहले और चुनाव के दिनों में दोपहिया वाहनों के इस्तेमाल पर कुछ सख़्त पाबंदियां लगाई थीं। इन पाबंदियों के तहत, चुनाव की तारीख से 48 घंटे पहले किसी भी तरह की मोटरसाइकिल रैली निकालने पर रोक है।

इसके अलावा, दिशानिर्देशों में यह भी कहा गया है कि दोपहिया वाहनों का इस्तेमाल केवल सुबह छह बजे से शाम छह बजे के बीच ही किया जा सकता है, और पीछे की सीट पर सवारी बिठाने पर भी पाबंदियां हैं।

राज्य में 23 और 29 अप्रैल को मतदान की तारीखों पर मेडिकल इमरजेंसी या वोट डालने के मामलों को छोड़कर दोपहिया वाहनों का इस्तेमाल सिर्फ़ तय समय सीमा के अंदर ही किया जा सकेगा। बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए भी कुछ छूट दी गई है।

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