देवरिया , सितंबर 26 -- उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में लगातार हो रही अत्यधिक वर्षा को देखते हुए शनिवार को जिला कृषि अधिकारी ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बीमित किसानों से फसल क्षति की सूचना 72 घंटे के भीतर दर्ज कराने की अपील की है।

जिला कृषि अधिकारी ने बताया कि पीएम फसल बीमा योजना के प्रावधानों के तहत ओलावृष्टि, असामयिक वर्षा, जलभराव और भूस्खलन जैसी स्थानीय आपदाओं से फसल क्षति होने पर व्यक्तिगत स्तर पर क्षति का आकलन किया जाता है। इसके लिए घटना के 72 घंटे के भीतर सूचना देना अनिवार्य है।

उन्होंने बताया कि किसान फसल क्षति की सूचना बीमा कंपनी के टोल फ्री नंबर या केंद्रीय टोल फ्री नंबर 14447 पर कॉल कर दर्ज करा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सऐप चैटबॉट नंबर 7065514447, क्रॉप इंश्योरेंस ऐप अथवा http://pmfby.gov.in पोर्टल के माध्यम से भी सूचना दी जा सकती है। किसान संबंधित बीमा कंपनी, बैंक या कृषि विभाग कार्यालय में भी सूचना दे सकते हैं।

उन्होंने किसानों से अपील की है कि समयसीमा के भीतर सूचना दर्ज कराकर क्षतिपूर्ति का लाभ प्राप्त करें।

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