देवरिया , अप्रैल 24 -- उत्तर प्रदेश के देवरिया शहर के देवरिया खास मोहल्ले में स्थित हनुमान मंदिर भूमि विवाद मामले में अवैध कब्जा हटाने के आदेश के बाद राज्यमंत्री विजयलक्ष्मी गौतम की ओर से नियंत्रक प्राधिकारी न्यायालय (डीएम कोर्ट) में अपील दाखिल की गई है।

राज्यमंत्री विजयलक्ष्मी गौतम के अधिवक्ता वरिष्ठ वकील भोज प्रसाद कुशवाहा ने बताया कि एसडीएम/नियत प्राधिकारी विनियमित क्षेत्र न्यायालय द्वारा अवैध कब्जा हटाने के आदेश के खिलाफ गुरुवार को डीएम कोर्ट में अपील दाखिल कर निचली अदालत के आदेश पर रोक लगाने की मांग की गई है। अपील पर गुरुवार को सुनवाई की तारीख निर्धारित थी, लेकिन मजिस्ट्रेट के न बैठने के कारण सुनवाई नहीं हो सकी।

बताया जाता है कि हनुमान मंदिर की कुल भूमि तीन गाटा नंबरों में लगभग 3.10 एकड़ में फैली हुई है। मंदिर के उत्तराधिकारी महंत राजेश नारायण दास और राज्यमंत्री विजयलक्ष्मी गौतम के बीच इसी भूमि को लेकर विवाद चल रहा है। मंदिर पक्ष ने एसडीएम न्यायालय/नियत प्राधिकारी विनियमित क्षेत्र में वाद दाखिल किया था। सुनवाई के बाद न्यायालय ने बिना नक्शा स्वीकृति के निर्माण को आरबीओ एक्ट की धारा 6(क) का उल्लंघन मानते हुए धारा 10 के तहत बाउंड्री ध्वस्तीकरण का आदेश दिया था।

निचली अदालत के आदेश के खिलाफ दायर अपील में राज्यमंत्री की ओर से कहा गया है कि संबंधित भूमि उनकी पुश्तैनी संपत्ति है और उनके परिवार का वर्षों से उस पर कब्जा चला आ रहा है। उन्होंने यह भी तर्क दिया है कि पूर्व से मौजूद बाउंड्री पर अस्थायी चाहरदीवारी कराना अवैध कब्जा नहीं माना जा सकता।

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