देवरिया , अप्रैल 11 -- उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के बरहज क्षेत्र में अधिवक्ता विजेंद्र सिंह की मृत्यु के मामले में शासन ने बरहज के उपजिलाधिकारी (एसडीएम) विपिन कुमार द्विवेदी को निलंबित कर राजस्व परिषद से संबद्ध कर दिया है। इसके साथ ही विभागीय जांच के आदेश जारी किए गए हैं।
अधिकृत सूत्रों ने शनिवार को बताया कि बरहज तहसील क्षेत्र के ग्राम लक्ष्मीपुर में राजस्व अभिलेखों में दर्ज नाली और नलकूप की भूमि पर पक्की सड़क निर्माण को लेकर पैमाइश की जा रही थी। इसी दौरान एसडीएम विपिन कुमार द्विवेदी और अधिवक्ता विजेंद्र सिंह के बीच विवाद हो गया था। आरोप है कि एसडीएम की फटकार के बाद अधिवक्ता को हृदयाघात हुआ, जिससे उनकी मृत्यु हो गई।
मामले की प्रारंभिक जांच के लिए तीन सदस्यीय समिति गठित की गई थी, जिसमें अपर आयुक्त (प्रशासन) गोरखपुर, पुलिस अधीक्षक नगर गोरखपुर तथा अपर जिलाधिकारी नगर गोरखपुर शामिल थे। समिति ने अपनी रिपोर्ट में एसडीएम की भूमिका को प्रथम दृष्टया संदिग्ध मानते हुए उन्हें लापरवाही के लिए जिम्मेदार ठहराया।
सूत्रों के अनुसार समिति की जांच आख्या के आधार पर शासन ने नियम-7 के तहत विभागीय जांच के आदेश दिए हैं। जांच के लिए प्रयागराज मंडल के आयुक्त को जांच अधिकारी नामित किया गया है। घटना के बाद अधिवक्ताओं में आक्रोश फैल गया था। बरहज तहसील परिसर में अधिवक्ताओं और मृतक के परिजनों ने शव रखकर प्रदर्शन किया और दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की थी।
इस मामले में बरहज थाने में ग्राम प्रधान समेत पांच नामजद और सात अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर जांच की जा रही है। इस संबंध में अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) प्रेम नारायण सिंह ने कहा कि निलंबन आदेश की आधिकारिक प्रति अभी प्राप्त नहीं हुई है।
हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित