भिवानी , अक्टूबर 15 -- हरियाणा में भिवानी के बवानी खेड़ा थाना क्षेत्र में एक युवती के साथ दुष्कर्म कर उसकी हत्या करने और शव को खुर्द-बुर्द करने के मामले में न्यायालय ने दो दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोषियों पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।

पुलिस के अनुसार बवानी खेड़ा थाना क्षेत्र निवासी एक व्यक्ति ने शिकायत दी थी कि उसकी बेटी के साथ दुष्कर्म कर उसकी हत्या कर दी गई और साक्ष्य मिटाने के उद्देश्य से शव को नहर में डाल दिया गया। शिकायत के आधार पर पुलिस ने संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी।

जांच के दौरान पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। मामले की सुनवाई के दौरान प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर न्यायालय ने दोनों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।

न्यायालय के आदेशानुसार दोनों आरोपियों को आजीवन कारावास और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है। जुर्माना अदा नहीं करने पर उन्हें एक वर्ष का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा।

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