झुंझुनू, सितम्बर 30 -- राजस्थान में झुंझुनू के यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम न्यायालय ने एक किशोरी से दुष्कर्म करने के दोषी युवक को मंगलवार को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। विशेष न्यायाधीश इसरार खोखर ने अभियुक्त शंकर अहीरवार (25) को किशोरी से दुष्कर्म करने का दोषी मानते हुए उस पर एक लाख 31 हजार रुपये का जुर्माना भी किया।

मामले के अनुसार मेहाड़ा थाना क्षेत्र में फरवरी 2023 में अभियुक्त शंकर किशोरी को बहला फुसला कर ले गया और उससे दुष्कर्म किया।

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