बुलन्दशहर , अप्रैल 20 -- उत्तर प्रदेश के बुलन्दशहर जनपद के एक न्यायालय ने दुष्कर्म के मामले में आरोपी को दोषी ठहराते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास तथा 50 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

लोक अभियोजक भूपेंद्र कुमार राजपूत ने सोमवार को बताया कि अभियुक्त नरेश पुत्र दीपचन्द निवासी ग्राम तेजगढ़ी, थाना बीबीनगर ने वर्ष 2019 में पीड़िता के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था। इस संबंध में तीन जनवरी 2019 को कोतवाली नगर थाने में मुकदमा अपराध संख्या 07/2019 धारा 376 भारतीय दंड संहिता के तहत दर्ज किया गया था।

उन्होंने बताया कि विवेचना पूरी होने के बाद 21 अप्रैल 2019 को पुलिस ने न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। इस मामले को "ऑपरेशन कन्विक्शन" के अंतर्गत चिन्हित कर अभियोजन पक्ष ने प्रभावी पैरवी की।

अभियोजन पक्ष के साक्ष्यों और दलीलों के आधार पर एफटीसी-2 न्यायालय के न्यायाधीश मनोज कुमार ने सोमवार को अभियुक्त को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास तथा 50 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।

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