हनुमानगढ़ , जनवरी 30 -- राजस्थान में हनुमानगढ़ के यौन अपराध बाल संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम न्यायालय (संख्या दो) ने एक किशोरी से दुष्कर्म करने के आरोपी को शुक्रवार को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई।

विशेष न्यायाधीश ने अभियुक्त शमशेर को किशोरी से दुष्कर्म करने का दोषी मानते हुए उस पर एक लाख 15 हजार रुपये का जुर्माना भी किया।

मामले के अनुसार हनुमानगढ़ के भादरा थाना क्षेत्र में 22 मई 2023 को अभियुक्त शमशेर किशोरी को जबरन सुनसान स्थान पर ले गया और उससे दुष्कर्म किया।

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