कौशांबी , नवंबर 26 -- उत्तर प्रदेश में कौशांबी जिले की एक अदालत ने नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म करने के मामले में दोषी पाए जाने पर आरोपी को 10 वर्ष की कठोर कारावास की सजा के साथ 30000 रुपए अर्थ दंड की सजा सुनाई है।
न्यायालय के न्यायाधीश अशोक कुमार श्रीवास्तव ने आज मामले की सुनवाई के दौरान आरोपी अमजद को 10 वर्ष की कठोर कारावास की सजा के साथ 30000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
अभियोजन के अनुसार नौ अप्रैल 2015 को वादी द्वारा पूरामुफ्ती थाना में सूचना दर्ज कराई कि उसकी नाबालिग लड़की को अमजद उर्फ उजैर बहला फुसलाकर भगा ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया है।
पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध पॉक्सो एक्ट, एससी एसटी एक्ट के तहत रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना उपरांत आरोप पत्र अदालत में प्रस्तुत किया जिसकी सुनवाई विशेष जज पाक्सो एक्ट की अदालत में शुरू हुई। उभय पक्ष के तर्कों को सुनने एवं पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों के परिशीलन के उपरांत अदालत ने अभियुक्त को दुष्कर्म का दोषी पाया।
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