रायपुर , नवंबर 07 -- छत्तीसगढ़ के रायपुर में दीपावली पर्व के मद्देनजर नगर निगम ने आठ नवंबर को मांस-मटन की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है।
महापौर मीनल चौबे के निर्देश पर जारी इस आदेश के तहत शहर की मांस-मटन दुकानों के साथ ही होटल, रेस्तरां और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में भी मांसाहारी खाद्य पदार्थों की बिक्री और परोसने पर रोक रहेगी।
नगर निगम प्रशासन से आज मिली जानकारी के अनुसार, दीपावली के अवसर पर लागू होने वाले इस प्रतिबंध का पालन सुनिश्चित कराने के लिए संबंधित प्रतिष्ठानों की निगरानी की जाएगी। आदेश का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों, होटल संचालकों और अन्य व्यावसायिक संस्थानों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
निगम ने कहा है कि प्रतिबंध के बावजूद किसी दुकान, होटल, रेस्तरां अथवा अन्य स्थान पर मांस-मटन की बिक्री पाए जाने पर संबंधित सामग्री तत्काल जब्त की जाएगी। इसके साथ ही नियमों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति या संस्था के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। प्रतिबंध को प्रभावी ढंग से लागू कराने के लिए नगर निगम की टीमें विभिन्न क्षेत्रों में निगरानी रखेंगी।
इधर, दीपावली और धनतेरस के दौरान बाजारों में बढ़ने वाली भीड़ को देखते हुए रायपुर पुलिस ने भी सुरक्षा एवं यातायात व्यवस्था को लेकर तैयारियां तेज कर दी हैं। प्रमुख बाजारों और व्यस्त मार्गों पर यातायात सुचारु बनाए रखने के लिए अतिरिक्त यातायात पुलिस बल की तैनाती की जाएगी।
पुलिस प्रशासन ने बाजारों में पार्किंग व्यवस्था को व्यवस्थित करने के साथ ही दुकानों के सामने अतिक्रमण, अवैध पार्किंग और सड़कों पर ठेले लगाकर यातायात बाधित करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।
हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित