सासाराम , अक्टूबर 15 -- बिहार में रोहतास जिले की एक अदालत ने दहेज के लिए विवाहिता की पीट-पीटकर हत्या करने के मामले में उसके पति और सास को सात-सात साल के कारावास की सजा सुनाई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, बघैला थाना क्षेत्र के कारन गांव में 15 मई 2014 को दहेज के लिए वृंदा देवी के साथ मारपीट कर उन्हें मायके भेज दिया गया था। बाद में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। इसके बाद उनके पति मंटू साह और मायके पक्ष के लोगों के बीच शव को लेकर विवाद हुआ। आरोप है कि पति मायके वालों से शव लेकर उसका दाह संस्कार कर रहा था।इसी दौरान पुलिस ने वृंदा देवी का अधजला शव बरामद किया था।

मामले में सेशन ट्रायल के दौरान सात गवाहों की गवाही के बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एडीजे)-4 की अदालत ने पति मंटू साह और सास उषा देवी को दोषी करार देते हुए सात-सात साल के कारावास और पांच-पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।

हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित