बुलन्दशहर , अगस्त 4 -- उत्तर प्रदेश में बुलन्दशहर जिले की एक अदालत ने दहेज हत्या के मामले में तीन आरोपियों को दोषी ठहराते हुए प्रत्येक को सात-सात वर्ष के कठोर कारावास और छह-छह हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

लोक अभियोजक वीरपाल सिंह ने मंगलवार को बताया कि ककोड़ थाना क्षेत्र के ग्राम अरौण्डा निवासी श्याम सिंह पुत्र उदल सिंह, उदल सिंह उर्फ सतीश पुत्र चन्द्रपाल तथा छाया देवी पत्नी उदल सिंह उर्फ सतीश के विरुद्ध वर्ष 2020 में अतिरिक्त दहेज की मांग को लेकर विवाहिता को प्रताड़ित करने और उसकी हत्या करने का आरोप था।

उन्होंने बताया कि पीड़िता के परिजनों की शिकायत पर 21 नवंबर 2020 को ककोड़ थाने में भारतीय दंड संहिता की धारा 498ए, 304बी, 302, 34 तथा दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3/4 के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया था। विवेचना पूरी होने के बाद पुलिस ने 15 फरवरी 2021 को न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया।

यह प्रकरण उत्तर प्रदेश पुलिस के 'ऑपरेशन कन्विक्शन' अभियान के तहत चिन्हित किया गया, जिसके अंतर्गत अभियोजन पक्ष ने प्रभावी पैरवी की। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एडीजे-06) संजय कुमार यादव ने साक्ष्यों और दोनों पक्षों की दलीलों पर विचार करने के बाद तीनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए प्रत्येक को सात-सात वर्ष के कठोर कारावास तथा छह-छह हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।

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