बहराइच , दिसंबर 24 -- उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में बुधवार को दहेज को लेकर की गयी हत्या के मामले में अदालत ने अभियुक्त को 10 वर्ष के सश्रम कारावास और 7,000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनायी।
यह कार्रवाई "ऑपरेशन कन्विक्शन" के तहत की गई, जो दोषी अभियुक्तों के खिलाफ अधिकतम और त्वरित दंडात्मक कार्रवाई का विशेष अभियान है।
बहराइच अपर जिला एवं सत्र न्यायालय के न्यायाधीश आनंद शुक्ला संजू उर्फ संजय को यह सजा सुनायी। अदालत के समक्ष वैज्ञानिक विवेचना और अचूक साक्ष्य के आधार पर अभियोजन पक्ष ने प्रभावी पैरवी की, जिससे न्यायालय ने सुनवाई के बाद यह सजा प्रदान की।
मामले की जानकारी के अनुसार, वादी मुरली ने थाना कोतवाली देहात में सूचना दी थी कि उनकी पुत्री पिन्की (21 ) की शादी 2013 में संजू के साथ हुई थी। शादी के बाद से ही ससुराल वालों द्वारा मोटरसाइकिल और 50,000 रुपये की मांग को लेकर वादी की पुत्री को लगातार तंग किया जाता रहा। अंततः 21 नवंबर 2014 को पिन्की की मृत्यु हो गयी।
इस संबंध में थाना कोतवाली देहात में मुकदमा संख्या 2891/2014 भारतीय दंड संहिता की धारा 498ए, 304 बी और 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत दर्ज किया गया था। विवेचना के दौरान तत्कालीन विवेचक क्षेत्राधिकारी दुर्गा प्रसाद तिवारी ने साक्ष्य संकलन किया और आरोप पत्र दिनांक 19 जनवरी 2015 को दाखिल किया।
न्यायालय ने आरोपों को 28 जनवरी 2016 को स्वीकार किया। पुलिस अधीक्षक राम नयन सिंह के निर्देशन में "ऑपरेशन कन्विक्शन" के अंतर्गत निरंतर ऐसे मामलों में त्वरित दंडात्मक कार्रवाई की जा रही है, जिससे सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।
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