पटना , जुलाई 10 -- बिहार की राजधानी पटना स्थित केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की एक विशेष अदालत ने बहुचर्चित दवा घोटाला मामले में शुक्रवार को दो सरकारी कर्मियों को तीन-तीन वर्षों के सश्रम कारावास की सजा के साथ 50-50 हजार रूपये का जुर्माना भी किया।

सीबीआई के विशेष न्यायाधीश मोहम्मद रुस्तम ने मामले में सुनवाई के बाद मेडिकल स्टोर डिपो (एमएसडी) मुंबई के स्टोर कीपर बी. रमन्ना और जहानाबाद जिला अस्पताल के लिपिक कृष्ण कुमार को भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की धारा 13 में दोषी करार देने के बाद यह सजा सुनाई है। जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर दोनों दोषियों को एक-एक माह के साधारण कारावास की सजा अलग से भुगतनी होगी। दूसरी ओर अदालत ने इसी मामले के दो अन्य दोषियों को साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया ।

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