दरभंगा , दिसंबर 13 -- राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण,नई दिल्ली के निर्देशानुसार बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, पटना एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, दरभंगा के तत्वावधान में शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन व्यवहार न्यायालय, दरभंगा, बेनीपुर तथा बिरौल न्यायालय परिसर में किया गया।

दरभंगा व्यवहार न्यायालय में आयोजित मुख्य कार्यक्रम का शुभारंभ जिला एवं सत्र न्यायाधीश शिव गोपाल मिश्रा, जिलाधिकारी कौशल कुमार, वरीय पुलिस अधीक्षक, जगुन्नाथ रेड्डी जलारेड्डी, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी जुनेद आलम तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकार की सचिव आरती कुमारी ने संयुक्त रूप से किया।

जिला एवं सत्र न्यायाधीश शिव गोपाल मिश्रा ने उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि लोक अदालत आमजन को सुलभ, त्वरित एवं निःशुल्क न्याय उपलब्ध कराने का सशक्त माध्यम है। उन्होंने पक्षकारों से अपील की कि आपसी समझौते के माध्यम से विवादों का समाधान कर न्यायालयों में लंबित मामलों का निष्पादन करने में सहयोग करें।

जिलाधिकारी कौशल कुमार ने लोक अदालत की सराहना करते हुए कहा कि यह मंच न्यायिक प्रक्रिया को सरल बनाकर सामाजिक सौहार्द को बढ़ावा देता है।

वरीय पुलिस अधीक्षक जगुन्नाथ रेड्डी जलारेड्डी ने कहा कि लोक अदालत के माध्यम से आपसी सहमति से मामलों का निपटारा होने से कानून-व्यवस्था सुदृढ़ होती है।

मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी जुनेद आलम एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकार की सचिव आरती कुमारी ने लोक अदालत के उद्देश्यों पर प्रकाश डालते हुए बताया कि इस आयोजन के माध्यम से सुलहनीय प्रकृति के दीवानी, फौजदारी, मोटर वाहन दुर्घटना दावा, बैंक ऋण वसूली, पारिवारिक विवाद, बिजली, दूरसंचार, श्रम एवं अन्य मामलों का निपटारा आपसी सहमति से किये जाते हैं।

राष्ट्रीय लोक अदालत में बड़ी संख्या में वादों का निष्पादन हुआ, जिससे पक्षकारों को समय, धन एवं श्रम की बचत हुई तथा न्यायालयों में लंबित मामलों में कमी आई।

आयोजन में न्यायिक पदाधिकारियों, अधिवक्ताओं, बैंक प्रतिनिधियों, विभागीय अधिकारियों एवं बड़ी संख्या में वादकारियों की सक्रिय सहभागिता रही।

जिला विधिक सेवा प्राधिकार की सचिव ने आरती कुमारी ने सभी आगंतुकों, न्यायिक अधिकारियों, अधिवक्ताओं एवं कर्मियों के प्रति आभार व्यक्त किया।

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