दरभंगा , नवम्बर 26 -- बिहार में दरभंगा जिले के सदर अनुमंडल अंतर्गत श्रम संसाधन विभाग के धावा-दल की ओर से बाल एवं किशोर श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत बाल श्रमिकों की विमुक्ति के लिए बुधवार को चलाए गए अभियान के तहत चार बाल श्रमिकों को विमुक्त कराया गया है।

श्रम अधीक्षक किशोर कुमार झा ने बताया कि 25 एवं 26 नवम्बर 2025 को सदर अनुमंडल क्षेत्र में छापेमारी की गई और इस क्रम मे चार बाल श्रमिकों को विमुक्त कराया गया है। उन्होंने बताया कि कार रिपेयरिंग एवं वाशिंग, एकमी घाट से एक बाल श्रमिक, दरभंगा स्पीड कार वाश प्वाइंट, सैदनगर से एक बाल श्रमिक, मिथिला सैनेटरी शॉप, शिवधारा से एक बाल श्रमिक तथा संतोष नायक किराना दुकान, शिवधारा से एक बाल श्रमिक समेत कुल चार बाल श्रमिकों को विमुक्त कराया गया है।

श्री झा ने बताया कि दोषी नियोजकों के विरुद्ध संबंधित थाना में प्राथमिक दर्ज कराई गयी है।उन्होंने बताया कि नियोजकों से प्रति बाल श्रमिक 20 हजार की दर से जिला बाल श्रमिक पुनर्वास कल्याण कोष में जमा कराने के लिये आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने बताया कि अधिनियम की धारा 3 एवं 3 (ए) के उल्लंघन के विरुद्ध उनसे 20 हजार से 50 हजार रूपये जुर्माना वसूली के लिये भी आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।

श्री झा ने बताया कि नियोजक द्वारा बाल श्रमिकों को निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर से कम भुगतान करने के विरुद्ध 10 गुना मुआवजा के साथ दावा पत्र भी सक्षम न्यायालय में दायर किया जाएगा। उन्होंने बताया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में श्रम विभाग द्वारा जिले में विभिन्न नियोजनों में कार्यरत 26 बाल श्रमिकों को अब तक विमुक्त कराया जा चुका है।

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