दरभंगा , मई 12 -- बिहार में दरभंगा जिले की एक अदालत ने शस्त्र अधिनियम के तहत दोषी दो युवकों को तीन-तीन वर्ष का कारावास एवं दो-दो हजार रूपया अर्थ दंड की सजा सुनाई है। सहायक अभियोजन पदाधिकारी रिजवान अली ने बताया कि मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी जुनैद आलम की अदालत ने शस्त्र अधिनियम के मामले में दोषी दो अभियुक्तो को तीन -तीन वर्ष का कारावास एवं दो-दो हजार रूपये अर्थ दण्ड की सजा सुनाई है।
श्री अली ने बताया कि कोतवाली थाना कांड सं 42/2025 में 25 (1-बी)ए / 26/35 शस्त्र अधिनियम के तहत सिमरी थाना क्षेत्र के मनिहास बस्तवाड़ा गांव निवासी मोहम्मद सरफराज अंसारी उर्फ आफिया एवं लहेरियासराय थाना क्षेत्र के पुरानी मुंशीफी निवासी मोहम्मद आरजू को सजा सुनाई गई है। दोनों अभियुक्तों को शस्त्र अधिनियम की धारा- 25 (1-बी) ए आर्म्स एक्ट के तहत 03-03 वर्ष का कारावास एवं दो हजार रूपये का अर्थ दंड की सजा सुनाई गई है। अर्थ दंड नहीं देने पर एक माह का अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।
श्री अली ने बताया कि एक मई 2025 को कोतवाली थाने की अवर निरीक्षक रजनी कुमारी ने सिटी हॉस्पिटल के समीप से अहले सुबह लूट की नीयत से घूम रहे दो लोगों को अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार किया था। पुलिस अवर निरीक्षक रजनी कुमारी ने दोनों को गिरफ्तार कर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, दरभंगा के निर्देश पर मंडल कारा भेज दिया था।
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