दरभंगा , अक्टूबर 07 -- बिहार विधानसभा चुनाव की औपचारिक घोषणा के साथ ही दरभंगा जिले के 10 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव प्रक्रिया तेज हो गई है और जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी कौशल कुमार ने मंगलवार को जानकारी दी है कि निर्वाचन आयोग के निर्देश के आलोक में 6 अक्टूबर से आदर्श आचार संहिता लागू कर दी गई है।
जिलाधिकारी श्री कुमार ने बताया कि चुनाव प्रचार के दौरान विधि- व्यवस्था बनाये रखने, मतदाताओं को भयमुक्त वातावरण प्रदान करने और शांति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से पूरे दरभंगा जिले में बीएनएस की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू की गई है। यह आदेश चुनाव प्रक्रिया समाप्त होने तक अथवा अधिकतम 60 दिनों तक प्रभावी रहेगा।
जिलाधिकारी की ओर से जारी आदेश के तहत किसी भी जनसभा, जुलूस, धरना या ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग बिना सक्षम पदाधिकारी की पूर्व अनुमति के नहीं किया जा सकेगा। रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक लाउडस्पीकर के उपयोग पर प्रतिबंध रहेगा। किसी भी प्रकार के आपत्तिजनक पोस्टर, पर्चे, फोटो, व्हाट्सएप/एसएमएस/सोशल मीडिया संदेश का आदान- प्रदान वर्जित रहेगा। धार्मिक स्थलों का राजनैतिक प्रचार में उपयोग और साम्प्रदायिक भावना भड़काने पर पूर्ण रोक रहेगी।
साथ ही मतदाताओं को धमकाना, डराना या प्रलोभन देना अपराध की श्रेणी में आयेगा। प्रदूषण फैलाने वाले प्रचार सामग्री जैसे प्रतिबंधित प्लास्टिक के उपयोग पर सख्त कार्रवाई होगी। बालश्रम निषेध अधिनियम का पालन अनिवार्य होगा। हथियारों, लाठी, भाला, गड़ासा, तीर-धनुष आदि के सार्वजनिक प्रदर्शन पर रोक रहेगा। चुनावी वाहनों का उपयोग केवल निर्वाचन आयोग की अनुमति व निर्देशों के तहत ही किया जा सकेगा। रोड शो में अधिकतम 10 वाहन होंगे और उनके बीच 100 मीटर की दूरी जरूरी होगी।
यह आदेश पूर्व से अनुमति प्राप्त शादी, बारात, शव यात्रा, धार्मिक अनुष्ठान, हाट-बाज़ार, अस्पताल जाने वाले मरीज, विद्यालय/कॉलेज जाने वाले छात्र और सरकारी ड्यूटी पर तैनात कर्मी पर लागू नहीं होगा।
जिलाधिकारी श्री कुमार ने स्पष्ट किया कि इस आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध बीएनएस की धारा 223 के अंतर्गत कड़ी कार्रवाई की जायेगी।
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