गोपालगंज , अक्टूबर 15 -- बिहार के चर्चित थावे मंदिर ज्वेलरी चोरी कांड में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी भारती कुमारी की अदालत ने पांच आरोपियों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है।अदालत ने चार दोषियों को सात-सात वर्ष के सश्रम कारावास और 10-10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड नहीं देने पर उन्हें छह-छह महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। सजा पाने वालों में उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के जमानिया थाना क्षेत्र के बेटावर गांव के दीपक राय, पूर्वी चंपारण जिले के गोविंदगंज थाना क्षेत्र के राजेपुर गांव के इजमामुल आलम तथा अरार मोड़ के पास के शरीफ साईं और गुडन शामिल हैं।
वहीं, सीवान जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के छोटपुर निवासी अख्तर अली के पुत्र एजाज अली को तीन वर्ष के कारावास और पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। अर्थदंड नहीं देने पर उसे दो महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
यह फैसला छह महीने तक चले त्वरित विचारण के बाद सुनाया गया।
गौरतलब है कि प्रसिद्ध थावे दुर्गा मंदिर में 17-18 दिसंबर की रात आभूषणों की चोरी हुई थी। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया था और चोरी गए आभूषण बरामद करने में सफलता हासिल की थी।
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