अगरतला , अक्टूबर 31 -- त्रिपुरा के धलाई जिले के अंबासा में जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने एक 60 वर्षीय व्यक्ति को नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में दोषी ठहराते हुए उसे कठोर कारावास की सजा सुनाई है।

दोषी की पहचान धीरू नामा (60), निवासी अंबासा कॉलोनी के रूप में हुई है। अदालत ने विस्तृत सुनवाई के बाद उसे दोषी पाया। यह मामला 'बाल यौन अपराधों से संरक्षण अधिनियम'(पॉक्सो अधिनियम) के तहत दर्ज किया गया था। न्यायालय ने धीरू नामा को पॉक्सो अधिनियम की धारा 4 के तहत 10 वर्ष के कठोर कारावास और 5,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने पर उसे अतिरिक्त तीन वर्ष की कैद भुगतनी होगी।

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