अगरतला , जुलाई 31 -- त्रिपुरा में सेपाहिजाला ज़िले के सोनामुरा मंडल में एक नाबालिग के अपहरण के मामले में करीब 18 महीने से फरार मुख्य आरोपी को पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया है।
आरोपी को स्थानीय अदालत में पेश किया गया और उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।
पुलिस के अनुसार यह मामला फ़रवरी 2024 का है, जब एक शिकायत दर्ज की गयी थी जिसमें आरोप लगाया गया था कि आरोपी ने परिवार के कई सदस्यों की मदद से सोनामुरा सब-डिविज़न से एक नाबालिग लड़की का अपहरण किया और उसे उदयपुर ले गया। जांच के दौरान, पुलिस ने घटना में कथित रूप से शामिल होने के आरोप में आरोपी के कई रिश्तेदारों को गिरफ़्तार किया।मुख्य आरोपी अब तक गिरफ़्तारी से बचता रहा था।
पुलिस ने अदालत से अपहरण के आरोपों के अलावा, मामले से जुड़ी परिस्थितियों को देखते हुए यौन अपराध रोकथाम बाल संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम और 'बाल विवाह निषेध अधिनियम' के तहत आरोप जोड़ने की अनुमति मांग रहे हैं।
पुलिस ने अपहरण और बाल विवाह से जुड़े अपराधों में शामिल किसी भी व्यक्ति के ख़िलाफ़ कड़ी कार्रवाई करने के अपने संकल्प को दोहराया। उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि ऐसे अपराधों में मदद करने, बढ़ावा देने या सुविधा प्रदान करने वालों को गंभीर कानूनी परिणामों का सामना करना पड़ेगा।
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