अगरतला , जून 20 -- उत्तर त्रिपुरा की एक विशेष अदालत ने चार साल पुराने नशीले पदार्थ तस्करी मामले में एक व्यक्ति को 10 साल की सजा सुनायी है।
अदालत ने पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के रहने वाले आरोपी सेजारुल एसके को दोषी पाया और उसे 10 साल की सजा के साथ 1 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना न चुकाने पर उसे दो महीने और जेल में बिताने होंगे।
गौरतलब है कि यह घटना 15 नवंबर, 2022 को घटित हुई थी, जब पुलिस चुरईबाड़ी थाना की चुरईबाड़ी चौकी पर नियमित गाड़ियों की जांच करने में लगी हुई थी। अधिकारियों ने अभियान के दौरान एक 12 पहियों वाले मालवाहक ट्रक को रोका, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर डब्ल्यूबी 59बी3256 था और जो त्रिपुरा से असम जा रहा था। गाड़ी में सवार दो लोगों की पहचान चालक फुलसाद एसके और सह-चालक सेजारुल एसके के रूप में हुई। दोनों पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद के रहने वाले थे। पुलिस को उनके प्रारंभिक बयानों में अंतर मिलने के कारण उनसे आगे भी पूछताछ की गयी।
पूछताछ के दौरान चालक ने माना कि गाड़ी का इस्तेमाल गैर-कानूनी नशीले पदार्थों को ले जाने के लिए किया जा रहा था। पुलिस ने इस जानकारी के आधार पर कार्रवाई करते हुए ट्रक की तलाशी ली और चालक की सीट के नीचे और छत में एक खास तौर पर डिजाइन वाले चैंबर सहित कई डिब्बों में छिपाये गये गांजे के 84 पैकेट बरामद किए। कुल जब्ती 560 किलोग्राम और 600 ग्राम गांजा थी।
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