अगरतला , जून 11 -- त्रिपुरा के खोवाई जिले की एक स्थानीय अदालत ने 2021 के त्रिपुरा विधानसभा चुनाव के बाद की घटनाओं से जुड़े एक मामले में तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और लोकसभा सांसद अभिषेक बनर्जी को 22 जून को अदालत में पेश होने के लिए समन जारी किया है।
सूत्रों के अनुसार, यह समन खोवाई पुलिस थाने में दर्ज एक मामले से संबंधित है। चूंकि सामान्य प्रक्रिया के तहत समन की प्रत्यक्ष तामील संभव नहीं हो सकी, इसलिए अदालत ने इसे कानूनी माध्यमों से तामील कराने का निर्देश दिया। इसके लिए अदालत द्वारा नियुक्त एक बेलिफ की सहायता ली गई। अदालत के निर्देश पर पश्चिम बंगाल की अलीपुर अदालत के एक बेलिफ को समन तामील कराने की जिम्मेदारी सौंपी गई।
स्थानीय पुलिस को सूचना दी गई और जरूरी प्रक्रियाएँ पूरी की गईं। श्री बनर्जी से जुड़े कोलकाता के एक पते पर, यानी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के घर पर, बेलिफ कोलकाता के कालीघाट पुलिस थाना के अधिकारियों के साथ पहुँचे।
सूत्रों ने बताया कि अदालत के समन को सीधे श्री बनर्जी को सौंपने का प्रयास किया गया था। यदि प्रत्यक्ष रूप से समन की तामील संभव नहीं होती, तो नोटिस को निर्धारित स्थान पर चस्पा करने और पूरी तामील प्रक्रिया का दस्तावेजीकरण करने के निर्देश भी दिए गए थे।
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