अगरतला , सितंबर 19 -- त्रिपुरा उच्च न्यायालय ने मानवाधिकारों की रक्षा और हिरासत में बंदियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से राज्य भर के सभी पुलिस थानों और चौकियों में सीसीटीवी कैमरों का दायरा और कवरेज तुरंत बढ़ाने का सख्त निर्देश दिया है।

मुख्य न्यायाधीश एम. एस. रामचंद्र राव और न्यायाधीश विश्वजीत पालित की पीठ ने यह आदेश शहर के निवासी सैकत साहा द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए जारी किया। याचिकाकर्ता ने अगरतला नगर निगम की झूठी शिकायत के बाद ईस्ट अगरतला पुलिस स्टेशन में अपने साथ हुए शारीरिक उत्पीड़न और दुर्व्यवहार का आरोप लगाया था। अदालत ने इस घटना के सीसीटीवी फुटेज का अवलोकन करने के साथ-साथ एयरपोर्ट थाना क्षेत्र में हुई ऐसी ही एक अन्य घटना पर फुटेज गायब होने के कारण नाराजगी जताई और इसे नियमों का गंभीर उल्लंघन माना।

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