हैदराबाद , अक्टूबर 10 -- तेलंगाना राज्य चुनाव आयोग (एसईसी) ने आगामी स्थानीय निकाय चुनावों में पिछड़ा वर्ग के लिए 42 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने वाले सरकारी आदेश के कार्यान्वयन पर उच्च न्यायालय द्वारा अंतरिम रोक लगाए जाने के बाद एमपीटीसी/जेडपीटीसी चुनावों को अगली अधिसूचना तक स्थगित रखने का निर्णय लिया है।
राज्य निर्वाचन आयुक्त रानी कुमुदिनी ने गुरुवार रात जारी एक राजपत्र अधिसूचना में कहा कि तेलंगाना में एमपीटीसीएस/जेडपीटीसीएस के चुनावों के संचालन को तत्काल प्रभाव से अगली अधिसूचना तक स्थगित रखा जाता है। उन्होंने ही 29 सितंबर को ग्रामीण स्थानीय निकायों के चुनावों के लिए अधिसूचना जारी की थी।
आयुक्त ने यह घोषणा उच्च न्यायालय द्वारा 42 प्रतिशत आरक्षण से संबंधित सरकारी आदेश और ग्रामीण निकाय चुनावों की अधिसूचना पर रोक लगाने के बाद की है।
मुख्य न्यायाधीश अपरेश कुमार सिंह और न्यायमूर्ति जीएम मोहिउद्दीन की खंडपीठ ने पिछड़ा वर्ग आरक्षण को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर दो दिवसीय सुनवाई के बाद यह अंतरिम आदेश सुनाया।
पीठ ने सुनवाई छह सप्ताह के लिए स्थगित कर दी। इसने राज्य सरकार और राज्य चुनाव आयोग को चार सप्ताह में प्रति-हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया। अदालत ने याचिकाकर्ताओं को अपना जवाब दाखिल करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया है।
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