संगारेड्डी , दिसंबर 24 -- तेलंगाना में औषधि नियंत्रण प्रशासन ने बुधवार को संगारेड्डी जिले के सुल्तानपुर क्षेत्र में मेडीब्लू हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड में बिना लाइसेंस वाली चिकित्सा उपकरण निर्माण इकाई का भंडाफोड़ किया।
औषधि नियंत्रण प्रशासन के महानिदेशक शाहनवाज कासिम ने एक विज्ञप्ति में बताया कि विश्वसनीय सूचना पर कार्रवाई करते हुए अधिकारियों ने मंगलवार को छापा मारा और अनिवार्य लाइसेंस के बिना 'रिस्क क्लास-बी' चिकित्सा उपकरणों के अवैध निर्माण का पता लगाया। छापेमारी के दौरान अधिकारियों को बिक्री के लिए निर्मित और जमा किए गए बड़ी मात्रा में 'डायलिसिस किट' (स्टेरिल ईओ), 'स्टेरिल सर्जिकल गाउन' और 'स्टेरिल आई ड्रेप्स' मिले।
परिसर से 1.70 लाख रुपये मूल्य के चिकित्सा उपकरण जब्त किए गए। औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 और चिकित्सा उपकरण नियम 2017 के अनुसार 'रिस्क क्लास-बी' चिकित्सा उपकरणों का निर्माण केवल औषधि नियंत्रण प्रशासन द्वारा जारी वैध चिकित्सा उपकरण निर्माण लाइसेंस (फॉर्म एमडी-5) के साथ ही किया जा सकता है।
अधिकारियों ने कहा कि बिना लाइसेंस के चिकित्सा उपकरणों का निर्माण एक दंडनीय अपराध है, जिसमें पांच साल तक की कैद हो सकती है और ऐसे उत्पाद निर्धारित गुणवत्ता मानकों का पालन न करने के कारण सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए गंभीर जोखिम पैदा कर सकते हैं।
यह छापेमारी निजामाबाद के उप निदेशक के. दास औऱ पाटनचेरु के सहायक निदेशक पी रामू की देखरेख में औषधि निरीक्षक टी प्रवीण कुमार, जी श्रीकांत, एम वराप्रसाद और एन रविकिरण रेड्डी द्वारा की गई।
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