हैदराबाद , अप्रैल 22 -- तेलंगाना उच्च न्यायालय ने बुधवार को कालेश्वरम परियोजना में कथित अनियमितताओं की जांच के लिए गठित न्यायमूर्ति पी सी घोष आयोग की रिपोर्ट पर रोक लगा दी है। अदालत के इस फैसले से पूर्व मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव (केसीआर) और पूर्व मंत्री टी. हरीश राव को बड़ी राहत मिली है।

मुख्य न्यायाधीश अपरेश कुमार सिंह और न्यायमूर्ति जी. एम. मोहिउद्दीन की खंडपीठ ने केसीआर, हरीश राव और भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) अधिकारी स्मिता सभरवाल तथा एस. के. जोशी द्वारा दायर याचिकाओं पर लंबी सुनवाई के बाद यह फैसला सुनाया। इन सभी ने आयोग के गठन और उसकी रिपोर्ट को चुनौती दी थी।

अदालत ने निर्देश दिया कि आयोग की रिपोर्ट के आधार पर कोई कार्रवाई न की जाए। पीठ ने पाया कि रिपोर्ट तैयार करने और उसे जमा करने में प्रक्रियागत खामियां थीं। इसने हालांकि मार्च 2024 में जारी उस सरकारी आदेश (जी.ओ. नंबर 6) की वैधता को बरकरार रखा है जिसके तहत इस आयोग का गठन किया गया था।

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