हैदराबाद , मई 26 -- हैदराबाद में पॉक्सो और बलात्कार के मामलों के त्वरित निपटारे के लिए गठित फास्ट ट्रैक विशेष अदालत ने राजेंद्रनगर पुलिस स्टेशन में वर्ष 2019 में दर्ज बाल यौन उत्पीड़न के एक मामले में 20 वर्षीय युवक को दोषी ठहराया है।
मंगलवार को हैदराबाद सिटी पुलिस के जारी विज्ञप्ति के अनुसार, अदालत ने राजेंद्रनगर निवासी आरोपी चिलकुर संदीप कुमार को पॉक्सो मामले में दोषी करार दिया और उसे 20 साल के कारावास की सजा सुनाई और 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया। इसके साथ ही पीड़िता को तीन लाख रुपये का मुआवजा देने का भी आदेश दिया।
विज्ञप्ति में बताया गया है कि यह मामला चार जून 2019 को राजेंद्रनगर के उप्परपल्ली के पास रहने वाली एक चार वर्षीय बच्ची की मां की शिकायत पर रजिस्टर्ड किया गया था। पड़ोसी होने के नाते आरोपी परिवार का परिचित था और वह बच्ची को अपने घर ले गया और उसके साथ यौन उत्पीड़न किया।
पीड़िता का बयान 'भरोसा केंद्र' के सहयोग से दर्ज किया गया था। इस केंद्र ने पूरी अदालती सुनवाई के दौरान पीड़िता और उसके परिवार को निरंतर काउंसलिंग, भावनात्मक संबल और आगे की कानूनी सहायता भी प्रदान की।
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