सूरजपुर , नवंबर 16 -- छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में देर रात तक तेज आवाज में डीजे और साउंड सिस्टम बजाने की शिकायतों पर सूरजपुर पुलिस ने कड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। विश्रामपुर थाना क्षेत्र में बिना अनुमति और निर्धारित समय सीमा के बाद तेज ध्वनि में साउंड बॉक्स बजाए जाने की सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर उपकरण जब्त किए और संबंधित लोगों के खिलाफ कोलाहल अधिनियम के तहत कार्रवाई की है।
जिले की पुलिस से रविवार को मिली जानकारी के मुताबिक शनिवार देर रात ग्राम तलवापारा में तेज ध्वनि से साउंड बॉक्स बजाए जाने की सूचना मिली थी। रात्रि गश्त के दौरान मौके पर पहुंची विश्रामपुर पुलिस ने दो साउंड बॉक्स और एक एम्प्लीफायर जब्त किया। घटना में गुड्डू खुलेखीन देवांगन (46), निवासी तलवापारा, और साउंड सिस्टम संचालक विशाल गुप्ता (22), निवासी शिवनंदनपुर, को धारा 4, 5, 15(1) कोलाहल अधिनियम के तहत कार्रवाई का सामना करना पड़ा।
डीआईजी एवं एसएसपी प्रशांत कुमार ठाकुर ने पूर्व में ही सभी थाना प्रभारियों को निर्देशित किया था कि डीजे संचालकों और नागरिकों की बैठक लेकर ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग से संबंधित नियमों की जानकारी दें और किसी भी प्रकार की असुविधा से आम जनता को बचाने के लिए कड़े कदम उठाएं। इसी दिशा में थाना प्रभारी विश्रामपुर प्रकाश राठौर ने क्षेत्र के डीजे संचालकों के साथ बैठक कर उच्च न्यायालय के दिशा-निर्देशों से अवगत कराया था।
पुलिस ने स्पष्ट किया है कि बिना अनुमति और तय समय सीमा के बाद तेज ध्वनि में डीजे या साउंड सिस्टम बजाना दंडनीय अपराध है। सूरजपुर पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि किसी भी स्थान पर तेज ध्वनि में डीजे बजाए जाने की सूचना तत्काल पुलिस कंट्रोल रूम सूरजपुर के मोबाइल नंबर 9479193999 पर दें, ताकि त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।
प्रशासन का कहना है कि ध्वनि प्रदूषण को रोकने और सार्वजनिक शांति बनाए रखने के लिए ऐसी कार्रवाइयां आगे भी जारी रहेंगी।
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