पटना , जून 15 -- बिहार की राजधानी पटना स्थित एक विशेष अदालत ने तीस वर्ष पुराने अलकतरा घोटाले मामले में सोमवार एक ट्रांसपोर्टर को तीन वर्ष सश्रम कारावास की सजा के साथ 17 लाख रूपयों का जुर्माना भी किया।

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के विशेष न्यायाधीश मोहम्मद रुस्तम ने मामले में सुनवाई के बाद ट्रांसपोर्टर दूधेश्वर नाथ सिंह उर्फ डी एन सिंह को भारतीय दंड विधान की विभिन्न धाराओं में गबन और धोखाधड़ी का दोषी करार देने के बाद यह सजा सुनाई है। जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर दोषी को चार माह के कारावास की सजा अलग से भुगतनी होगी ।

सीबीआई के विशेष लोकअभियोजक राकेश दुबे ने बताया कि मामले की प्राथमिकी वर्ष 1996 में दर्ज की गई थी। सीबीआई ने इस मामले में वर्ष 1997 में 6 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था ।आरोप के अनुसार मामला बीपीसीएल कोलकाता से पथ निर्माण विभाग जहानाबाद में की गई अलकतरा की आपूर्ति में लगभग 285 मेट्रिक टन अलकतरा के गबन का था , जिसकी कीमत लगभग 15 लाख रुपए आंकी गई थी।

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