मुरैना , अप्रैल 22 -- मध्यप्रदेश के मुरैना जिले की विशेष न्यायालय (पॉक्सो एक्ट) ने तीन माह की बच्ची से दुष्कर्म के मामले में दोषी पाए गए आरोपी को शेष प्राकृतिक जीवनकाल तक की कठोर कारावास तथा 20 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
मीडिया सेल प्रभारी (अभियोजन) श्रीमती रश्मि अग्रवाल ने बताया कि 30 दिसंबर 2025 को पीड़िता की मां ने थाना स्टेशन रोड पर रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में उल्लेख था कि बच्ची को आरोपी, जो उसका ताऊ है, कमरे में ले गया और कुछ देर बाद बच्ची के निजी अंगों से रक्तस्राव पाया गया।
पुलिस ने तत्परता से विवेचना करते हुए घटना स्थल से प्राप्त साक्ष्यों का डीएनए परीक्षण कराया, जिसमें आरोपी की संलिप्तता प्रमाणित हुई। अभियोजन पक्ष ने न्यायालय में मौखिक, दस्तावेजी और वैज्ञानिक साक्ष्य क्रमबद्ध तरीके से प्रस्तुत किए।
न्यायालय ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए आरोपी को शेष जीवनकाल तक कारावास की सजा सुनाई। उल्लेखनीय है कि पुलिस ने 15 दिनों के भीतर विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया और न्यायालय ने तीन माह के भीतर विचारण पूर्ण कर दोषसिद्ध निर्णय पारित किया।
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