पिथौरागढ़ , जुलाई 08 -- उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में विशेष सत्र न्यायाधीश ने चरस तस्करी के दो अलग-अलग मामलों में तीन आरोपियों को दोषी करार देते हुए कठोर सजा सुनाई, जिसमें दो को 15-15 साल और डेढ़-डेढ़ लाख रुपए जुर्मान जबकि एक अन्य को लगभग डेढ़ साल की सजा एवं जुर्माना लगाया गया है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार पहला मामला नौ फरवरी 2021 का है। विशेष अभियान समूह (एसओजी) और बेरीनाग थाना पुलिस ने संयुक्त अभियान के दौरान पुष्कर सिंह पुत्र गोपाल सिंह तथा पुष्कर सिंह पुत्र कुंजर सिंह को कुल 2.631 किलोग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया था।

आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किए जाने के बाद सुनवाई पूरी हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक निदेशक अभियोजन राकेश चंद की ओर से पैरवी की गई। न्यायालय ने दोनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए 15-15 वर्ष के कठोर कारावास और डेढ़-डेढ़ लाख रुपये के जुर्माना लगाया गया। जुर्माना अदा नहीं करने पर दोनों को छह-छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

दूसरा मामला 20 फरवरी 2025 का है। कोतवाली पिथौरागढ़ पुलिस ने चंडाक क्षेत्र से जगदीश शर्मा उर्फ हेलमेट को 237.6 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया था। मामले की सुनवाई के बाद विशेष सत्र न्यायाधीश ने आरोपी को दोषी करार देते हुए एक वर्ष पांच माह के कारावास और पांच हजार रुपये का जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा नहीं करने पर आरोपी को दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित