श्रीगंगानगर , फरवरी 12 -- राजस्थान में श्रीगंगानगर जिले के रायसिंहनगर की अदालत ने नशीले पदार्थों के एक कुख्यात तस्कर को दोषी ठहराते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनायी है।
अदालत ने अभियुक्त विनोद कुमार को नशे के कैप्सूल रखने का दोषी मानते हुए उस पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी किया।
मामले के अनुसार 29 जुलाई 2015 में रायसिंहनगर में पुलिस ने विनोद कुमार से 100 शीशी रेक्सकाफ और नशे के 264 कैप्सूल बरामद किये थे।
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