चेन्नई , जुलाई 24 -- द्रविड़ मुन्नेत्र कषगम (द्रमुक) के कद्दावर नेता एवं पूर्व मंत्री वी. सेंथिल बालाजी के भाई आर.वी. अशोक कुमार शुक्रवार को करूर फास्ट ट्रैक कोर्ट में पेश हुए। वह 2023 में आयकर अधिकारी पर हमले और काम में बाधा डालने के मामले में मिली ज़मानत की शर्तों का पालन करने के लिए वहां पहुंचे थे।

श्री कुमार अपने वकीलों के साथ करूर फास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायाधीश महेश के सामने पेश हुए और मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ द्वारा ज़मानत देते समय तय की गई शर्तों के अनुसार बॉन्ड भरा।

गौरतलब है कि न्यायाधीश पी. धनबल ने 26 जून को अशोक कुमार को सशर्त ज़मानत दी थी। यह मामला 26 मई, 2023 को उनके (श्री अशोक) और तत्कालीन मंत्री के घरों पर छापेमारी के दौरान आयकर विभाग के अधिकारियों को कथित तौर पर रोकने से जुड़ा था, जिसके लिए करूर ज़िला पुलिस ने कई मामले दर्ज किये थे। इस मामले में लोगों पर आयकर विभाग के अधिकारियों के काम में बाधा डालने, उनके साथ बदसलूकी और मारपीट करने, उनकी गाड़ियों को नुकसान पहुंचाने और छापेमारी के दौरान डेटा डिवाइस ज़ब्त करने का आरोप था।

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