देहरादून, अप्रैल 09 -- त्तराखंड के जिला देहरादून के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रमेंद्र डोबाल ने सभी थाना प्रभारियों को अपने-अपने थाना क्षेत्रों में आदतन,अभ्यस्त अपराधियों के विरूद्व प्रभावी निरोधात्मक कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया है।

इसी क्रम में गुरुवार को कोतवाली विकासनगर क्षेत्रान्तर्गत आरोपी जावेद उर्फ अण्डा पुत्र स्वर्गीय अली अहन निवासी जीवनगढ की छवि आम-जनता के बीच आपराधिक प्रवृत्ती की होने पर जनहित एवं थाना क्षेत्र मे शान्ति व कानून व्यवस्था को सुचारू रखने के मद्देनजर जिला बदर किया है।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार उसके विरूद्व गुण्डा अधिनियम के तहत रिपोर्ट तैयार कर जिला मजिस्ट्रेट देहरादून को प्रेषित की गयी थी तथा इस रिपोर्ट का संज्ञान लेते हुए जिला मजिस्ट्रेट देहरादून द्वारा आदेश,वाद धारा 3(1) गुण्डा अधिनियम के अन्तर्गत जावेद उर्फ अण्डा को 6 माह के लिए जिला बदर किये जाने सम्बन्धित आदेश निर्गत किये गये थे।

जिसके अनुपालन में नौ अप्रैल को आरोपी जावेद को जनपद सीमा के डाकपत्थर बैराज के निकट खोदरी बॉर्डर से ढोल बजाकर एवं लाउडस्पीकर से मुनादी करते हुए जनपद देहरादून से जिला बदर की कार्यवाही की गयी।

उसको पुलिस द्वारा निर्देशित किया गया कि इस 6 माह की अवधि मे वह जनपद देहरादून की सीमा मे पाया गया तो उसके विरूद्ध नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही की जाएगी।

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