धार , जून 19 -- मध्य प्रदेश में धार के औद्योगिक नगरी पीथमपुर में ढाबे पर हुई हत्या के मामले में स्थानीय अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास सुनायी है।

आरोपियों की ढाबे पर बाहर से शराब की बोतल ले जाने की बात पर कहासुनी युवक से हो गयी थी, घटना के दौरान युवक की फाइबर ट्रे से मारकर उसकी हत्या कर दी गयी थी। प्रकरण की सुनवाई के दौरान एक आरोपी की मौत भी हो चुकी है।

प्रकरण में शासन की और से पैरवी करने वाले सहायक सरकारी अधिवक्ता (एजीपी) शरद कुमार पुरोहित और जीपी कैलाश यादव ने बताया कि 12 जून 2021 को प्रवीण अपने तीन-चार साथियों के साथ पीथमपुर राउ रोड स्थित अमृतश्री ढाबे पर शाम को खाना खाने गया था। प्रवीण अपने साथ शराब की बोतल पहले से लेकर आया था। अमृतश्री ढाबे के मामा उर्फ सतीश ने प्रवीण को बाहर की शराब पीने से मना किया। ढाबे पर अन्य कर्मचारी जीतू उर्फ जितेन्द्रर, जगदीश, वसीम और मामा प्रवीण से गाली-गलोच और मारपीट करने लगे। विवाद के बढ़ने पर जीतू ने होटल की फाईबर ट्रे लाकर प्रवीण के सिर और गर्दन पर मारी जिससे ट्रे के दो टुकड़े हो गए। उसी ट्रे से फिर प्रवीण के सिर के पास गर्दन और कान में जान लेवा हमला किया और वह खून से लथपथ होकर गिर गया। प्रवीण के साथी विपिन और भूपेन्द्र प्रवीण को मेवाड़ हास्पिटल महू लेकर गये। प्रवीण को गंभीर चोटें होने से एमवाय अस्पताल इलाज के लिए भेजा गया जहां इलाज के दौरान प्रवीण की मौत हो गई।

अधिवक्ता पुरोहित के अनुसार पुलिस ने आरोपी जीतू, जगदीश, वसीम, मामा उर्फ सतीश के विरूद्ध प्रकरण पंजीबद्ध कर पुलिस ने जांच के बाद अभियोग पत्र अदालत के समक्ष पेश किया।

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