कानपुर , जून 02 -- उत्तर प्रदेश के कानपुर नगर में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत संचालित 'पर ड्रॉप मोर क्रॉप' योजना के तहत किसानों को ड्रिप एवं स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली अपनाने पर 90 प्रतिशत तक अनुदान दिया जाएगा। योजना का उद्देश्य कम पानी में अधिक उत्पादन सुनिश्चित करने के साथ जल संरक्षण और किसानों की आय में वृद्धि करना है। जिला उद्यान अधिकारी उमेश चन्द्र उत्तम ने मंगलवार को बताया कि जनपद में सीमित जल संसाधनों और सिंचाई संबंधी बढ़ती चुनौतियों को देखते हुए किसानों को आधुनिक सिंचाई तकनीकों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। ड्रिप और स्प्रिंकलर जैसी सूक्ष्म सिंचाई प्रणालियां पानी और बिजली की बचत के साथ फसल उत्पादन बढ़ाने में भी सहायक हैं।
उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पर ड्रॉप मोर क्रॉप) के तहत जनपद को कुल 1411 हेक्टेयर का लक्ष्य आवंटित किया गया है। इसके अंतर्गत ड्रिप सिंचाई के लिए 121 हेक्टेयर, मिनी स्प्रिंकलर के लिए 200 हेक्टेयर, माइक्रो स्प्रिंकलर के लिए 212 हेक्टेयर, पोर्टेबल स्प्रिंकलर के लिए 594 हेक्टेयर, सेमी परमानेंट स्प्रिंकलर के लिए 28 हेक्टेयर तथा रेनगन स्प्रिंकलर के लिए 256 हेक्टेयर का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
उद्यान अधिकारी ने बताया कि ड्रिप सिंचाई प्रणाली में पानी बूंद-बूंद के रूप में सीधे पौधों की जड़ों तक पहुंचता है, जबकि स्प्रिंकलर प्रणाली में फव्वारे के माध्यम से सिंचाई की जाती है। इन तकनीकों से लगभग 70 प्रतिशत तक जल संरक्षण संभव है। इसके अलावा तरल उर्वरकों के उपयोग से करीब 50 प्रतिशत तक उर्वरक की बचत होती है तथा खरपतवार नियंत्रण में भी सहायता मिलती है। ऊंची-नीची भूमि पर भी समान रूप से सिंचाई किए जाने से फसल की गुणवत्ता में सुधार होता है।
योजना के तहत लघु एवं सीमान्त किसानों को ड्रिप एवं मिनी सिंचाई प्रणाली पर 90 प्रतिशत तक अनुदान तथा अन्य किसानों को 80 प्रतिशत तक अनुदान दिया जाएगा। वहीं पोर्टेबल स्प्रिंकलर और रेनगन स्प्रिंकलर पर लघु एवं सीमान्त किसानों को 75 प्रतिशत तथा बड़े किसानों को 60 प्रतिशत तक अनुदान उपलब्ध कराया जाएगा।
उन्होंने बताया कि योजना का लाभ लेने के लिए किसानों के पास सिंचाई हेतु जल स्रोत उपलब्ध होना चाहिए तथा उन्हें कृषक अंश और जीएसटी की धनराशि स्वयं वहन करनी होगी। योजना के तहत एक लाभार्थी को अधिकतम पांच हेक्टेयर भूमि तक अनुदान का लाभ दिया जाएगा। स्वयं की भूमि के अलावा सहकारी समितियां तथा संविदा खेती करने वाले कृषक भी योजना के पात्र होंगे।
जिला उद्यान अधिकारी ने बताया कि इच्छुक किसान ऑनलाइन आवेदन के लिए यूपी एमआईपी पोर्टल का उपयोग कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए जिला उद्यान अधिकारी कार्यालय, विकास भवन रावतपुर स्थित कक्ष संख्या 18 एवं 21 में संपर्क किया जा सकता है अथवा मोबाइल नंबर 9151066897 पर जानकारी प्राप्त की जा सकती है।
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