अंबिकापुर , जुलाई 22 -- छत्तीसगढ़ की सरगुजा पुलिस ने सड़क सुरक्षा अभियान के तहत शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई तेज करते हुए मोटरसाइकिल चालक पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। वहीं पुलिस सैलरी पैकेज के अंतर्गत दिवंगत प्रधान आरक्षक की पत्नी को 10 लाख रुपये की बीमा राशि का चेक भी प्रदान किया गया।
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार उप महानिरीक्षक पुलिस (डीआईजी) एवं वरिष्ठ पुलिस उपाधीक्षक (एसएसपी) राजेश अग्रवाल के निर्देशन में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में यातायात शाखा की जांच के दौरान मोटरसाइकिल को रोककर चालक से पूछताछ की गई। चालक ने अपना नाम श्रीकांत राजवाड़े (38) उर्फ पाड़ू राजवाड़े, पुत्र तेजन राम निवासी सरईटिकरा थाना दरिमा बताया।
जांच के दौरान चालक शराब के नशे में पाया गया। ब्रेथ एनालाइजर परीक्षण में इसकी पुष्टि होने पर उसके विरुद्ध मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 185 के तहत प्रकरण दर्ज कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। न्यायालय ने चालक पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। इस कार्रवाई में यातायात शाखा प्रभारी उपनिरीक्षक विजय कैवर्त सहित अन्य पुलिसकर्मी शामिल रहे।
इसी बीच पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में बुधवार को पुलिस सैलरी पैकेज के तहत दिवंगत प्रधान आरक्षक (एमटी) पुरुषोत्तम पैकरा की पत्नी जगरमती पैकरा को 10 लाख रुपये की बीमा राशि का चेक सौंपा गया। प्रधान आरक्षक पुरुषोत्तम पैकरा का सात जनवरी 2026 को आकस्मिक निधन हो गया था।
बीमा राशि का चेक डीआईजी एवं एसएसपी अग्रवाल तथा भारतीय स्टेट बैंक अंबिकापुर के क्षेत्रीय प्रबंधक प्रतीक अग्निहोत्री ने संयुक्त रूप से प्रदान किया। इस अवसर पर भारतीय स्टेट बैंक मुख्य शाखा प्रबंधक शिरीष गीर, मुख्य शाखा अधिकारी आशीष सिंह, उपनिरीक्षक (एम) अभय सिंह तथा पुलिस विभाग के अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद रहे।
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