बुरहानपुर , अगस्त 13 -- मध्यप्रदेश शासन द्वारा जनस्वास्थ्य एवं उपभोक्ता हितों को ध्यान में रखते हुए डेयरी एनालॉग एवं वास्तविक दुग्ध उत्पादों का आभास कराने वाले गैर-दुग्ध खाद्य पदार्थों के निर्माण, भंडारण, वितरण, विक्रय, आपूर्ति एवं उपयोग पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाया गया है। आदेश के परिपालन में खाद्य सुरक्षा प्रशासन द्वारा जिले में विभिन्न खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण कर कार्रवाई की गई।

बुरहानपुर कलेक्टर हर्ष सिंह ने बताया कि आयुक्त, खाद्य सुरक्षा, मध्यप्रदेश के निर्देशानुसार खाद्य सुरक्षा प्रशासन द्वारा गुरुवार को विभिन्न खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान डेयरी एनालॉग एवं वास्तविक दुग्ध उत्पादों के रूप में विक्रय किए जा रहे खाद्य पदार्थों की जांच के लिए नमूने लिए गए तथा एनालॉग श्रेणी के खाद्य पदार्थों का स्टॉक जब्त किया गया।

कार्रवाई के दौरान सईद मावा से 150 किलोग्राम मावा जब्त किया गया, जिसकी अनुमानित कीमत 25 हजार रुपये है। मावे का खाद्य नमूना भी लिया गया। इसी प्रकार लवेश ट्रेडर्स, महाजनापेट से 33 किलोग्राम श्रीदी घी जब्त किया गया, जिसकी अनुमानित कीमत 23 हजार 100 रुपये है। घी का नमूना भी जांच के लिए लिया गया।

इसके अलावा धनंजय ट्रेडर्स, बुरहानपुर से क्रीम एवं पनीर के नमूने लिए गए, जिन्हें जांच के लिए भेजा गया है। इस प्रकार कार्रवाई में कुल 183 किलोग्राम खाद्य सामग्री जब्त की गई, जिसकी अनुमानित कीमत 48 हजार 100 रुपये है।

खाद्य सुरक्षा प्रशासन द्वारा लिए गए खाद्य नमूनों की जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों एवं जारी आदेश के प्रावधानों के अनुसार आवश्यक अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

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