नयी दिल्ली, अगस्त 11 -- विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी)ने गेहूं के सभी निर्यातकों से 31 अगस्त 2026 तक उपयोग प्रमाणपत्र सहित शिपिंग बिल का विवरण और अन्य आवश्यक दस्तावेज जमा करने को कहा है।

महानिदेशालय के जारी एक नोटिस में कहा गया है कि यह कदम वर्ष 2025-26 और 2026-27 के दौरान आवंटित गेहूं निर्यात कोटे के वास्तविक इस्तेमाल की समीक्षा और इस्तेमाल नहीं हो सके कोटे के दोबारा वितरण के उद्देश्य से उठाया है।

नोटिस के अनुसार निर्यातकों को आगामी 26 अगस्त तक आवंटित कोटे में से किए गए वास्तविक निर्यात का चार्टर्ड अकाउंटेंट से प्रमाणित उपयोग प्रमाणपत्र और शिपिंग बिल जमा करना होगा। जो निर्यातक अतिरिक्त मात्रा की मांग करना चाहते हैं, उन्हें वैध निर्यात अनुबंध या खरीद ऑर्डर के साथ ऑनलाइन पोर्टल पर संशोधन आवेदन देना होगा। वहीं कोटा वापस करने के इच्छुक निर्यातकों को भी इसका कारण बताना होगा।

डीजीएफटी ने स्पष्ट किया है कि सभी विवरण 31 अगस्त तक निर्धारित ईमेल और ऑनलाइन पोर्टल पर जमा हो जाने चाहिए और समय सीमा के बाद या अधूरे आवेदनों को खारिज कर दिया जाएगा।

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