जयपुर , अक्टूबर 13 -- राजस्थान में राजधानी जयपुर के सचिवालय के पीछे स्थित योजना भवन के बेसमेंट में मिली दो करोड़ 31 लाख रुपये नकद और एक किलो सोने की बरामदगी के मामले में आरोपी सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग (डीओआईटी) के संयुक्त निदेशक वेद प्रकाश यादव को राजस्थान उच्च न्यायालय से राहत नहीं मिली।

न्यायमूर्ति अनूप कुमार ढंड की एकलपीठ ने वेद प्रकाश यादव की ओर से दायर उस निगरानी याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने प्रवर्तन निदेशालय ( ईडी) मामलों की विशेष अदालत द्वारा लिए गए प्रसंज्ञान आदेश को रद्द करने की मांग की थी। अदालत ने कहा कि इस स्तर पर हस्तक्षेप का कोई औचित्य नहीं बनता। अब इस मामले में निचली अदालत में ट्रायल जारी रहेगा।

उल्लेखनीय है कि योजना भवन के बेसमेंट से करोड़ों रुपये और सोना बरामद होने के बाद ईडी ने जांच शुरू की थी, जिसके बाद यादव के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था।

यादव की ओर से दलील दी गई कि उसके खिलाफ बिना विभागीय अभियोजन स्वीकृति के ही मामला दर्ज किया गया है जो विधि के अनुरूप नहीं है। वहीं, अदालत ने यादव की इस दलील को अस्वीकार करते हुए स्पष्ट किया कि मामले की सुनवाई निचली अदालत में नियमित रूप से चलेगी।

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